टॉपर घोटाला,लालकेश्वर की जमानत याचिका खारिज

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संवाददाता.पटना.बिहार के बहुचर्चित इंटर टॉपर घोटाला के आरोपी लालकेश्वर प्रसाद सिंह की जमानत याचिका को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दी.कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसे घोटालों से प्रतिभावान छात्रों का भविष्य तो प्रभावित होता ही है साथ ही बिहार का नाम भी बदनाम होता है.

न्यायमूर्ति राकेश कुमार सिंह ने बुधवार को बिहार वि.परीक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष व घोटाले के आरोपी लालकेश्वर प्र.सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त टिप्पणी की.याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बिना ट्रायल के याचिकाकर्ता को एक वर्ष से अधिक समय से जेल में रखा गया है.यह सफाई भी दी गई कि एक साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है.

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