एमएलसी मनोरमा देवी को हाईकोर्ट से मिली जमानत

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संवाददाता.पटना.पटना उच्च न्यायालय ने मनोरमा देवी को जमानत दे दी है. विधान परिषद सदस्य मनोरमा देवी पर शराब रखने का आरोप था. गया सिविल कोर्ट ने मनोरमा देवी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. उसके बाद पटना उच्च न्यायलय में जमानत की अपील की गई थी.

मनोरमा देवी पर उस समय उत्पाद विभाग द्वारा मामला दर्ज हुआ था. गया के व्यवसायी पुत्र आदित्य सचदेवा हत्या के आरोपी उनके बेटे रॉकी को ढूंढने गई पुलिस को उनके गया के एपी कॉलोनी स्थित आवास पर मंहगी शराब की बोतलें  मिली थी. उसके बाद उनपर मुकदमा दर्ज हो गया था.मनोरमा देवी को जदयू ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है.

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