जीएसटी लागू करने के लिए मंत्रिपरिषद् ने लिए कई फैसले

1428
0
SHARE

0

संवाददाता.पटना. मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में जीएसटी के दायरे से बाहर रखे जाने पदार्थ यथा कच्चा पेट्रोलियम, हाई स्पीड फ्यूल, प्राकृतिक गैस विमान इंधन, आदि के संबंध में नये अधिनियम पर स्वीकृति दी गई।वाणिज्य-कर विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य में स्थापित समेकित जाँच चैकियों के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई।  इसके साथ साथ 1 जुलाई से विभिन्न स्थानों पर  विविध विभागो यथा वाणिज्यकर, उत्पाद परिवहन आदि के समन्वयन से  पूर्व से कार्यरत स्थाई चेक पोस्ट बंद कर दिए जाएगे तथा अगले छः माह में जीएसटी की नई व्यवस्था के अनुरूप उनके बेहतर उपयोग पर निर्णय लिया जायेगा। इसके साथ वाणिज्य-कर विभाग के तहत बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के कतिपय प्रावधानों को प्रभावी किए जाने की स्वीकृति  प्रदान की गई। और वाणिज्य-कर विभाग के तहत जी०एस०टी०  व्यवस्था के अधीन मालों के परिवहन के अनुश्रवण की व्यवस्था तथा छोटे व्यवसायियों के लिए समाहितीकरण योजना लागू किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

आज की बैठक में कुल 20 मामलों पर निर्णय लिये गये।मंत्रिपरिषद के बैठक के बाद प्रस को प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने उक्त जानकारी दी।उन्होंने बताया कि बैठक में एक अति  महत्वपूर्ण निर्णय के फलस्वरूप गृह विभाग के तहत (विशेष शाखा) मो० सोहैल, पिता-मो० छितन, ग्राम-शिवोत्तर टोला सकरी, थाना-सकरी, जिला-मधुबनी की दिनांक-10.06.2017 को पाकिस्तानी नागरिक द्वारा रियाद, सउदी अरब मे हत्या किए जाने के उपरान्त उनके आश्रिता पत्नी को 4,00,000/-का अनुग्रह-अनुदान के भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने इस पर और प्रकाश डालते हुए जानकारी दी कि इंडिया- पाक मैच के दौरान मो0 सुहैल के द्वारा भारतीय क्रिकेट्रो को प्रोत्साहित किये जान वाले कार्य पर वही स्टेडियम में उसके अगल बगल में बैठे पाकिस्तानीयों ने बदले के भावना से रात में उसके घर में घुस कर उसकी हत्या कर दी थी। इसके अलावा वाणिज्य-कर विभाग अन्तर्गत बिहार कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम 13) को प्रभावी किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

परिवहन विभाग के अन्तर्गत कर-प्रमादी निबंधित/अनिबंधित व्यवसायिक/मालवाहक वाहन तथा कृषि/व्यवसायिक कार्य में प्रयुक्त टैªक्टर-टेªलर को सर्वक्षमा दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।  उन्होने बताया कि टैक्स डिफाल्टर टैक्टर तथा टेलर के लिए एक मुश्त 25000/- (पचीस हजार रूपये) उनके द्वारा जमा किये जाने पर अगले छः माह तक मुक्ती मिलेगी तथा अन्य सभी टैक्स डिफाल्टर मालवाहको पर बाकाया कर के अतिरिक्त 25 अधिक वसूली की जाएगी  पंचायती राज विभाग के तहत बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) के अन्तर्गत बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली, 2017 के प्रारूप पर स्वीकृति की प्रदान की गई।

स्वास्थ्य विभाग के तहत राजकीय औषधालय, कल्याण बिगहा से उत्क्रमित रेफरल अस्पताल, कल्याण बिगहा, हरनौत, नालंदा में विभिन्न कोटि के कुल 27 (सत्ताइस) पदों के सृजन तथा राजकीय औषधालय, कल्याण बिगहा के लिए पूर्व स्वीकृत पदों में से 7 (सात) पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति प्रदान की गई।  तथा स्वास्थ्य विभाग के डा० अरूण कुमार गुप्ता, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलिया, बेगूसराय (संप्रति निलंबित) को सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव स्वीकृति की गई। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग  के तहत राज्य के पाँच (5) जिलों यथा नवादा, बक्सर, सिवान, अररिया, एवं खगड़िया में विभागान्तर्गत नवस्वीकृत पोलिटेकनिक संस्थानों में प्रति संस्थान 36 (छत्तीस) शैक्षणिक तथा 38 (अड़तीस) गैर शैक्षणिक अर्थात कुल 180 शैक्षणिक तथा 190 गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में सहायक अनुदान के रूप में कर्णांकित बजट उपबंध 16700.00 लाख (एक अरब सड़सठ करोड़) रूपये में से केन्द्र से प्राप्त केन्द्रांश के विरूद्ध देय आनुपातिक सहायक अनुदान एवं माह जून तक मानव दिवस के निर्धारित लक्ष्य के परिपेक्ष्य में मजदूरी दर में अंतर राशि के रूप में कुल 6101.69 लाख (इकसठ करोड़ एक लाख उन्नहत्तर हजार) रूपये विमुक्ति के उपरांत अवशेष राशि कुल 10598.31 लाख (एक अरब पांच करोड़ अंठानबे लाख इकतीस हजार) रूपये एक मुश्त अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की गई। स्वास्थ्य विभाग के तहत राज्य के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों, दंत महाविद्यालयों, अभियंत्रण/तकनीकी महाविद्यालयों में शिक्षण शुल्क निर्धारण हेतु गठित शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार हेतु विभिन्न कोटि के कुल 9 (नौ) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की  गई। वाणिज्य-कर विभाग के तहत बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 को दिनांक-01 जुलाई, 2017 से लागू करने के स्वीकृति प्रदान की गई। ऊर्जा विभाग के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आर०ई०सी० द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर जिले की ग्रामीण क्षेत्र जो वितरण फ्रेंचाईजी क्षेत्राधीन ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तथा जो फ्रेंचाईजी द्वारा किए जा रहे में विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिये गये निदेश के आलोक मे फ्रेंचाईजी एकरारनामा की कंडिका 5.2.5 के अनुरूप विद्युतीकरण कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

 

 

LEAVE A REPLY