गया नगर निगम द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना

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Gaya Municipal Corporation

संवाददाता.पटना. राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने गया नगर निगम द्वारा पटना उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना तथा निगम कर्मियों का वर्ष 2006 से सामान्य भविष्य निधि का राशि जमा नहीं होने पर रोष प्रकट करते हुए कहा कि पटना उच्च न्यायालय सी डब्ल्यू जे सी नंबर –  5713 और 12598/2021 के माध्यम से स्पष्ट आदेश दिया था कि नगर निगम गया एक सप्ताह के अंदर अपने सभी कर्मचारियों का सभी प्रकार का बकाया भुगतान कर दे परंतु निगम द्वारा न्यायालय के आदेश का अवहेलना करते हुए निगम कर्मियों का दो महीने का वेतन तथा पंचम और छठा वेतन का बकाया (एरियल )का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है l
   उन्होंने कहा कि  जिसके कारण हिंदुओं का महापर्व दीपावली और छठ पूजा मे निगम कर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है lउन्होंने इस बात पर घोर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि निगम कर्मियों का वर्ष 2006 से जीपीएफ की कटौती राशि अभी तक जमा नहीं हो पाई है जिसके कारण कर्मचारियों को 7.1 प्रतिशत का घाटा उठाना पड़ रहा है l  साथ में अवकाश प्राप्त कर्मियों को जीपीएफ और पेंशन के लिए दरबदर भटकना पड़ रहा है और अन्य कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में हो गया है l
उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में निगम प्रशासन के ज्ञापांक – 1257 दिनांक 24.07.2021 के माध्यम द्वारा कर्मचारियों के भविष्य निधि की राशि जोड़कर जमा करने का आदेश दिया गया था परंतु अभी तक निगम के योजना मद के लूट में संलग्न लोगों द्वारा इस आदेश का भी अनुपालन नहीं किया जा सका है जिससे अंधेर नगरी चौपट राजा का कहावत चरितार्थ हो रहा है l

 

 

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