राजद सुप्रीमों लालू प्रसाद को मिली जमानत

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संवाददाता.पटना.चारा घोटाला में जेल में बंद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद चाईबासा केस में झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। लेकिन फिलहाल वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। बताते चलें कि उन्हें चारा घोटाले के तीन मामलों में अलग-अलग सजा हुई थी। इनमें से दो मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है।जेल से बाहर आने के लिए उन्हें एक और मामले में जमानत लेनी होगी।

लालू  प्रसाद पर चारे के नाम पर चाईबासा, देवघर और दुमका ट्रेजरी से अवैध तरीके से पैसे निकालने के मामलों में सजा हुई थी। उन्हें देवघर केस में 2019 में ही जमानत मिल चुकी है। दुमका केस में जमानत नहीं मिली है।

लालू प्रसाद को चारा घोटाला के देवघर ट्रेजरी केस में 23 दिसम्बर 2017 को दोषी करार दिया था। तब से वे जेल में हैं। उन्हें 17 मार्च 2018 को तबीयत बिगड़ने पर पहले रिम्स, फिर दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया था। इलाज के लिए कोर्ट ने 11 मई 2018 को उन्हें छह हफ्ते की जमानत दी थी। इसे बढ़ाकर 14 अगस्त, फिर 27 अगस्त 2018 कर दिया गया। कोर्ट ने 30 अगस्त 2018 को लालू को कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। इसके बाद से वे रांची के रिम्स में भर्ती हैं।

फिलहाल लालू यादव रिम्स डायरेक्टर के बंगले में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। पिछले दिनों कोरोना संक्रमण को देखते हुए उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड से रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किया गया था। लालू को शुगर के साथ-साथ लगभग 11 अन्य बीमारियों ने भी अपने चपेट में ले रखा है। इनमें हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी की बीमारी भी शामिल है।

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