झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई फैसले

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हिमांशु शेखर.रांची.झारखंड कैबिनेट की मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में धनबाद जिला के निरसा और बलियापुर अंचल की 1.31 एकड़ (गैरमजरूआ, आम और खास भूमि) डीएफसीसीआईएल को विशेष रेल परियोजना के लिए 94,16,606 रुपये के शुल्क पर हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। इसके अलावा सभी सरकारी विद्यालयों जहां कक्षा-1 से शिक्षण की व्यवस्था है, वहां वर्ष 2017-18 से शिशु सदन नाम से एक वर्षीय पूर्व प्राथमिक शिक्षा शुरू करने का निर्णय लिया गया। इससे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे नामांकित होंगे।

इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए–  कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय में 50 की जगह 75 बालिकाओं के नामांकन का निर्णय लिया गया। कक्षा 6 तथा 9 में प्रवेश नामांकन क्षमता को 50 से बढ़ाकर 75 करने का निर्णय लिया गया।

रिम्स, रांची के अंतर्गत परिचारिका महाविद्यालय के व्याख्यता सहित अन्य के 26 पदों के सृजन का निर्णय लिया गया। पूर्व से सृजित 11 पद के साथ कुल 37 पद सृजित हो जायेंगे।

अमृत योजना के अंतर्गत देवघर में देवघर सेप्टेज प्रबन्धन योजना की कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना पर कुल 40 करोड़ 30 लाख 83 हजार रू का व्यय होगा।

रांची नगर निगम क्षेत्र में एलईडी रोड लाईट के लिये 44,11,75,794 रू. की मंजूरी दी गयी। वर्तमान में रांची के 55 वार्डों में 26015 लाईट लगी है जिनमें 9,945 एलइडी स्ट्रीट लाईट है तथा 16070 पुराने पारंपरिक लाईट है। इसके कार्यान्वयन से रांची के सभी 26015 स्ट्रीट पोल पर एलइडी लाईट हो जायेगी।

पीपीपी मोड पर राज्य के शहरी निकायों के बस पड़ावों को विकसित करने का निर्णय लिया गया।प्रथम चरण में गुमला, पलामू, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, दुमका, गोड्डा, सिमडेगा, हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, बोकारो और देवघर के बस पड़ावों का लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में विकास होगा।

झारखंड फिल्म नीति में आंशिक संशोधन करते हुये इसमें मुण्डारी भाषा को जोड़ने का निर्णय लिया गया।श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना 1413 दिनांक 23.06.2017 को स्वीकृति प्रदान की गई।श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान नियमावली 2001 में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। इसके द्वारा प्रतिष्ठानों को निबंधन में अनावश्यक विलम्ब ना हो तथा ऑनलाईन त्वरित निष्पादन की व्यवस्था की गई है।

डा0 विनोद कुमार सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।  चारा घोटाले के वाद 59 (ए)/96- पीएटी में दोषमुक्त नहीं होने तथा विभागीय कार्रवाई में दोषी पाये जाने पर डा0 विनोद कुमार को (प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, पालाजोरी )को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकिनक, राजकीय महिला पोलिटेकिनक संस्थानों में संविदा के आधार पर तकनीकी एवं गैर तकनीकी शिक्षकों की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है।

योजना सह वित्त विभाग द्वारा भारत सरकार के वित्त नियमावली के नियम 149 के गर्वमेंट इ मार्केट पैलेस के प्रावधान के आलोक में झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 (क) जोड़ने तथा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के साथ होने वाले एमओयू की स्वीकृति प्रदान की गई। केन्द्रीय सप्तम वेतन पुनरीक्षण के क्रम में दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से वेतन मेट्रिक्स के लेवल 13 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी।31 मार्च 2016 को समाप्त हुये वर्ष के लिये स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को झारखंड विधान सभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2015-16 का भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को झारखंड विधान सभा के पटल पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री दाल-भात योजना का संचालन मनोनयन के आधार पर मेसर्स टच स्टोन फाउन्डेशन को दिया गया है। अब इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कैन्टिन योजना होगी। पंचायती राज स्वशासन परिषद् की गठन को स्वीकृति दी गयी। इस परिषद् के अध्यक्ष ग्रामीण विकास मंत्री होंगे।

 

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