तेजस्वी के मॉल का नक्शा कब और किसने पास किया-मोदी

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संवाददाता.पटना.उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को यह सार्वजनिक करना चाहिए कि  750 करोड़ के मॉल का नक्शा किस नगर निकाय ने कब पास किया और किसने पास किया? यह सवाल उठाते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने बताया कि 115 कट्ठा में बन रहे इस Biggest Mall of Bihar के अवैध निर्माण पर भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तत्काल रोक लगाने का आदेश निर्गत किया है.

भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील मोदी ने दस्तावेजों के आधार पर बताया कि राँची व पुरी के 2 होटलों को लालू प्रसाद के रेल मंत्रित्वकाल में देने के एवज में मात्र 15 लाख में पटना के सगुना मोड़ पर 115 कट्ठा जमीन प्रेमचन्द्र गुप्ता की कम्पनी Delite Marketing में लिखवा लिया गया था. यह Delite Marketing के मालिक अब तेजस्वी यादव एवं राबड़ी देवी है जिनकी 115 कट्ठा जमीन पर 7 लाख 66 हजार वर्गफुट का 750 करोड़ की लागत का मॉल बन रहा है जिसे राजद के सुरसंड विधायक अबू दोजाना बना रहे हैं.12 मंजिल + 2 Basement सहित इस मॉल में 5 स्टार होटल, मल्टीप्लेक्स, शापिंग मॉल, आफिस टावर तथा 1 हजार दुकाने रहेंगी.

मोदी के अनुसार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत 2 लाख वर्गफुट से ज्यादा का निर्माण State Environmental Impact Assessment Authority से अनुमति प्राप्त किए बिना प्रारम्भ कर दिया गया है. तेजस्वी यादव की कम्पनी की ओर से मामला मिडिया में आने के बाद 20 अप्रैल को यानि 1 वर्ष बाद अनुमति के लिए आवेदन दिया गया. नियम के अनुसार यदि अनुमति के बिना कार्य प्रारम्भ कर दिया जाता है तो यह Violation (उल्लघंन) का मामला बनता है और ऐसी स्थिति में राज्य प्राधिकार अनुमति प्रदान नहीं कर सकता है बल्कि भारत सरकार को अनुमति के लिए भेजना पड़ेगा. परन्तु चूँकि वन विभाग तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप के पास है, इस कारण वन विभाग और SIEAAकी मिली भगत से निर्माण को रोक कर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई नहीं की गई और न ही भारत सरकार को सूचित किया गया.स्वयं बिल्डर दोजाना ने अपने आवेदन में स्वीकार किया है कि नींव खुदाई का काम पूरा किया जा चुका है और निर्माण प्रारम्भ करने के बाद अनुमति के लिए आवेदन दिया जा रहा है. भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने 15 मई, 2017 को Pollution Control Board के सदस्य सचिव, पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव तथा राजद विधायक अबु दोजाना को निर्देश दिया है कि तत्काल इस निर्माण कार्य को रोक दिया जाए.सवाल है कि 115 कट्ठा जमीन पर 750 करोड़ का मॉल बनाने वाले तेजस्वी यादव ने पर्यावरण की अनुमति प्राप्त किए बिना कैसे निर्माण प्रारम्भ कर दिया. तेज प्रताप यादव ने वन विभाग के मंत्री के नाते इस अवैध निर्माण को रूकवा कर क्यो एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराया? क्या मुख्यमंत्री का यह दायित्व नहीं बनता था कि वह हस्तक्षेप कर इस अवैध निर्माण को रूकवाते ? मिट्टी खनन के लिए भी अलग से अनुमति लेने पड़ती है जिसे बिना लिए मिट्टी खनन किया गया है। इस नियम के उल्लघंन के तहत सारी मिट्टी को जब्त कर एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए।

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