पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को सात साल की सजा

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संवाददाता.रांची.मधु कोड़ा के राज में अकूत संम्पत्ति अर्जित करने के आरोपी झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय के मामले पर रांची की ईडी कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए सात साल की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। हालांकि हरिनारायण राय आय से अधिक संपत्ति मामले में पांच वर्ष की सजा पूर्व से ही काट रहे हैं।

गौरतलब है कि रांची में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की विशेष अदालत में इसकी सुनवाई पिछले सात वर्षों से चल रही थी।बताना जरूरी होगा कि पूर्व मंत्री हरिनारायण राय पर लगे आरोपों को साबित करने के लिए ईडी की ओर से कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी गयी थी।  ईडी ने जांच के दौरान शिकंजा कसते हुए न केवल हरिनारायण की संपत्ति को जब्त किया है, बल्कि उनके परिवार वालों के नाम पर भी अर्जित संपत्ति को भी अटैच कर इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। ईडी ने पहली बार चार सितम्बर 2009 को मनी लाउड्रिंग मामले में हरिनारायण राय के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया था। इसके बाद आरोपी पूर्व मंत्री से 15 अक्टूबर 2009 से दस दिनों तक पूछताछ की थी। 27 नवंबर 2011 को उनपर आरोप गठित किया गया था।

 

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