नियोजित शिक्षकों के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला

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संवाददाता.पटना.बिहार के नियोजित शिक्षकों बड़ी राहत तब मिली जब मंगलवार को पटना हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया.मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं देना संवैधानिक प्रावधानों का उलंघन है.

उल्लेखनीय है कि समान काम के लिए समान वेतन की मांग से संबंधित याचिका शिक्षक संघों ने दायर की थी और हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.हाई कोर्ट का मानना है कि समान काम के लिए समान वेतन देना होगा.

इस फैसले पर शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा कि वे पहले हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करेंगें.इसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा.

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