झारखंड के सीएम,मंत्रियों व विधायकों की बल्ले-बल्ले,सैलरी में इजाफा

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हिमांशु शेखर.रांची.झारखंड के मुख्यमंत्री से लेकर विधायकों तक की सैलरी में इजाफा किया गया है। राज्य कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गयी। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए गृह सचिव एसकेजी रहाटे ने बताया कि मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य लोक सचेतक और विधायकों को अब बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। सीएम की बेसिक सैलरी अब 60 से बढ़कर 80 हजार रुपए हो गई है। वहीं मंत्रियों की 50 से बढ़कर 65 हजार, स्पीकर की 55 से बढ़कर 78 हजार, नेता प्रतिपक्ष की 50 से बढ़कर 65 हजार और विधायकों की बेसिक सैलरी 30 से बढ़कर 40 हजार रुपए कर दी गई है। साथ ही विधायकों का क्षेत्रीय भत्ता भी 20 से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया गया है।

कैबिनेट के अन्य फैसले

कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये. मंत्रिमंडल में झारखंड राज्य आवास बोर्ड सेवा विनियमावली, 2017 के गठन की स्वीकृति मिली। केन्द्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत नागरिकों की सहायता के लिए निकटतम सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों को खोजने के लिए शौचालयों का गूगल मैंपिंग करने हेतु झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत योजना हित में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से मनोनयन के आधार पर सेवा लेने की स्वीकृति मिली है.

झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 पर मंत्रिपरिषद ने घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की।

♦ पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग के अंर्तगत क्रीडा निदेशालय के अधीन विभिन्न कोटि के पदों के सृजन के फलस्वरूप सृजित पदों हेतु आय-व्यय के शीर्ष के संशोधन की स्वीकृति।

♦जल संसाधन विभाग के अंतर्गत पुनरीक्षित नीति 2012 के अवधि विस्तार की स्वीकृति. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन स्थापना व्यय मद के अंतर्गत 3 अस्थायीध्आंशिक अस्थायी स्थापनाओं में स्वीकृत 75 अस्थायी पदों एवं सम्बद्ध कार्यालयों के स्थायीकरण करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी।

डा. नीलम मिंज, दंत चिकित्सक, अनुमंडलीय अस्पताल, नगर उंटारी, गढ़वा को सेवा से हटाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी।

राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में दुमका जिला के गोपीकान्दर में 30 शय्यावाला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की योजना के लिए कुल 5,18,75,039 रुपये की लागत पर द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी।

राज्य में केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रुपये 6334.37 लाख मात्र के व्यय की स्वीकृति।

झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एण्ड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के निमित प्रबंध निदेशक का एक पद एवं महाप्रबंधक के चार पदों कुल 5 पदों के सृजन की स्वीकृति।

श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 में संशोधन के लिए अध्यादेश की स्वीकृति. झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत प्रदायी सेवाओं को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गयी।

 

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