सुप्रीम कोर्ट से नीतीश को राहत,शराबबंदी पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक

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निशिकांत सिंह.पटना.शराबबंदी पर हाईकोर्ट में नीतीश कुमार को करारा झटका लगा. फिर नीतीश सुप्रीम कोर्ट गए और सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. राज्य में शराबबंदी कानून को लेकर लगाए जा रहे तमाम कयासों के बीच आज सर्वोच्च न्यायालय ने आज हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए नीतीश कुमार को बड़ी राहत दी है.

बीते कई माह से शराबबदी कानून को लेकर राजनीतिक गलियारे में आरोप-प्रत्यारोप का माहौल था. राज्य सरकार के शराबबंदी कानून को यह कहते हुए पटना हाईकोर्ट ने ख़ारिज किया था कि यह कानून संवैधानिक नही है व इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है. इसके बाद राज्य सरकार अपना पक्ष लेकर सुप्रीमकोर्ट गई थी. शराबबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाले इस फैसले पर संपूर्ण बिहारवासियों की नजरें टिकी हुई थी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीमकोर्ट ने अपना फ़ैसला बिहार सरकार के पक्ष में सुनाया और पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी.

यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है लेकिन जानकारों के अनुसार कई याचिकाएं इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और फिर लंबी बहस का सिलसिला शुरू होगा. अभी शराबबंदी कानून में कई पेंच हैं. इसमें जहां बहुतों सुधार की जरूरत है,वहीं लोकहित का सर्वोपरि ख्याल रखना है. शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी मुहर लगा दी है. तत्काल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आने तक हाईकोर्ट के फैसले को रोक दिया है.

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