10 से 16 जुलाई तक पटना में संपूर्ण लॉकडाउन,पटना में कोरोना का कहर

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 संवाददाता.पटना. पटना में कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर डीएम ने पटना में 10 से 16 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश दिया है।साथ ही भागलपुर में 9 से 15 जुलाई और नवादा में 9 से 11 जुलाई के लिए लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सभी जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी।

राशन, सब्जी और दवा दुकानों, सरकारी कार्यालय, एटीएम, बैंक, दूध विक्रेताओं और मीडिया को छूट दी गई है।लेकिन बेवजह बाहर निकले लोगों पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और जुर्माना वसूला जाएगा। पटना में अब तक 1632 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसमें 625 ठीक हो चुके हैं और 12 लोगों की जान गई है। 995 केस अभी एक्टिव हैं। भागलपुर में  केस 693 हैं, इनमें से 472 ठीक हुए और छह की मौत हुई। एक्टिव केस 215 हैं। नवादा में टोटल केस 407 हैं, इनमें 302 ठीक हुए और 3 की मौत हुई। एक्टिव केस 102 हैं।

ट्रेन, फ्लाइट या बस से सफर करने वाले यात्रियों को प्रीपेड टैक्सी का उपयोग करना होगा। जो लोग ट्रेन या फ्लाइट से पटना आ रहे हैं वे प्रीपेड टैक्सी बुक कर अपने गंतव्य स्थान पर जा सकेंगे। इसके अलावा जिन लोगों को फ्लाइट और ट्रेन पकड़ने जाना है उन्हें घर बैठे टैक्सी बुक करना होगा। प्रशासन द्वारा पूछने पर उन्हें हार्ड कॉपी या मोबाइल में मैसेज दिखाना होगा। इसके बाद उन्हें आगे जाने दिया जाएगा। अगर यात्रा से जुड़ी दस्तावेज नहीं दिखाते हैं तो फाइन लगेगा।

राशन और फल-सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। इनके लिए समय निर्धारित किया गया है। ये दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम चार से सात बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा डेयरी और मीट की दुकानें भी खुलेंगी। जानवरों का चारा भी मिलेगा। घबराएं नहीं और सामानों को स्टॉक नहीं करें।पेट्रोल पंप चालू रहेंगे और घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी होगी। बैंक, इंश्योरेंस और एटीएम में काम करने वाले कर्मियों को भी इससे अलग रखा गया है। ई-कॉमर्स से सामानों की डिलीवरी जारी रहेगी।

डीएम द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक सभी सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे। इसमें डिफेंस, पुलिस फोर्स, आपदा प्रबंधन से जुड़े कर्मियों को छूट दी गई है। बिजली, सफाईकर्मी और सैनिटाइजेशन के काम में लगे कर्मचारियों को इससे अलग रखा गया है। इन विभागों में कम से कम लोगों से काम कराने का आदेश दिया गया है। बाकी कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं।अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को छूट दी गई है। डॉक्टर, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ और एंबुलेंस कर्मियों को ड्यूटी पर जाने की इजाजत है। इन्हें अपने पास आईडी कार्ड रखना होगा।

7 दिनों तक सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। किसी भी तरह के धार्मिक आयोजनों पर रोक जारी रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 

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