लॉकडाउन को लेकर पटना जिलाधिकारी का निर्देश

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संवाददाता.पटना.गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। तदनुसार  गृह विभाग द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में जिलाधिकारी पटना कुमार रवि ने लॉक डाउन का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश अधिकारियों को  दिया है। यद्यपि कोविड-19 के रोकथाम हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार द्धारा 29 जून 2020 के  निर्गत पत्र को संदर्भित किया गया है।

लॉकडाउन की अवधि में निम्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है-

1/भारत सरकार के कार्यालय बंद रहेंगे।अपवाद-रक्षा, केंद्रीय सैन्य पुलिस बल ट्रेजरी जनोपयोगी (पेट्रोलियम सीएनजी एलपीजी पीएनजी) आपदा प्रबंधन ,विद्युत उत्पादन एवं ट्रांसमिशन इकाई ,पोस्ट ऑफिस एनआईसी अर्ली वार्निंग एजेंसी।

2/राज्य सरकार के कार्यालय, इसकी स्वायत्त संस्थाएं, निगम आदि बंद रहेंगे।अपवाद-क/ पुलिस होमगार्ड सिविल डिफेंस अग्नि एवं आपातकालीन सेवाएं आपदा प्रबंधन निर्वाचन एवं जेल। ख/जिला प्रशासन एवं कोषागार आईटी सेवाएं , वेलट्रन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग।ग/विद्युत ,जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, बाढ़ ,असैनिक आपूर्ति, जल संसाधन ,कृषि पशुपालन।घ/म्युनिसिपल निकाय।ड़/वन विभाग के कार्यालय-चिड़ियाघर, नर्सरी, पार्क ,प्लांटेशन,वन्य जीव सुरक्षा, वन्यजीव अभयारण्य।च/समाज कल्याण कार्यालय

क्रमांक संख्या क एवं ख कर्मियों की न्यूनतम संख्या के आधार पर कार्यालय चलेंगे वहीं दूसरी ओर अन्य कार्यालय में कार्यरत कर्मियों के 33% से अधिक की  उपस्थिति नहीं होगी।

3/हॉस्पिटल एवं इससे संबंधित मेडिकल प्रतिष्ठान सरकारी/प्राइवेट खुले रहेंगे।

4/वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।अपवाद-क/दुकान, जन वितरण प्रणाली की दुकान, ग्रॉसरी ,फल ,सब्जी ,दूध, मिल्क बूथ ,मीट, मछली ,पशु चारा, कृषि इनपुट आदि।ख/बैंक, बीमा ऑफिस ,एटीएम, आईटी सर्विस आदि।ग/प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।घ/संचार, इंटरनेट सेवा, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सर्विस, आईटी आदि।ड़/  ई-कॉमर्सच/पैट्रोल पंप ,एलपीजी पैट्रोलियम।

छ/विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण इकाई एवं सेवा।ज/कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउस सर्विस

झ)प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस ट) अतिथ्य सेवा,होटल/ मोटल/ लॉज। रेस्टोरेंट्स ढावा होम डिलीवरी के लिए खुलेंगेठ/मरम्मत एवं मेंटेनेंस गतिविधि- मोबाइल रिपेयर  ,मरम्मति से संबंधित दुकान।

अन्य सभी प्रतिष्ठान वर्क फ्रॉम होम कार्य करेंगे।

5/औद्योगिक प्रतिष्ठान खुलेंगे

6/सभी ट्रांसपोर्ट सर्विस निलंबित रहेंगे।अपवाद-वायु एवं रेल सेवा कार्यरत

सभी आवश्यक सेवा से संबंधित वाहन चलेंगे।

सभी सरकारी वाहन एवं प्राइवेट वाहन जो सरकारी कार्यालयों में कार्यरत हैं  चलेंगे।

7/सभी निर्माण गतिविधियां एवं उससे संबंधित दुकान चालू रहेंगे

8/सभी कृषि गतिविधियां एवं उससे जुड़े दुकान खुलेंगे।

9/सभी शैक्षणिक प्रशिक्षण शोध कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा चालू रहेंगे।

10 सभी धर्मस्थल सार्वजनिक पूजा के लिए बंद रहेंगे। इन स्थलों पर कोई धार्मिक भीड़ इकट्ठा नहीं किया जा सकता ।

11/सभी सामाजिक राजनीतिक खेल मनोरंजन एकेडमी सांस्कृतिक धार्मिक समारोह/जमाव पर प्रतिबंध है।

 

 

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