सभी जिला,अनुमंडल,प्रखंड एवं नगर निकायों में प्रभावी होगा लॉकडाउन

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संवाददाता.पटना. वीडियो कॉंन्फ्रेसिंग के माध्यम से मीडिया के साथ संवाद में सचिव सूचना एवं जन सम्पर्क अनुपम कुमार, सचिव परिवहन संजय अग्रवाल, सचिव स्वास्थ्य  लोकेश कुमार सिंह एवं अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों के संबंध में अद्यतन जानकारी दी।

सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क  अनुपम कुमार ने बताया कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को लेकर लगातार समीक्षात्मक कार्रवाई की जा रही है और राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। आज यह निर्णय लिया गया है कि 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू किया जाएगा। यह लॉकडाउन राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय के अतिरिक्त सभी नगर निकायों में लागू किया जाएगा। लाकडाउन लोगों के हित एवं समाज के हित में है। जिन स्थानों पर ज्यादा संक्रमण फैलने की संभावना थी, उन क्षेत्रों को लाकडाउन के दायरे में लाया गया है। कृषि कार्य, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां, औद्योगिक गतिविधियां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये जारी रहेंगी।

उन्होंने बताया कि आवश्यक एवं अनिवार्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों यथा चिकित्सा सेवाओं, खाद्यान्न एवं किराने के प्रतिष्ठान, दवा की दुकानों, डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप एवं सी0एन0जी0 स्टेशन, बैंकिंग एवं ए0टी0एम0, पोस्ट आॅफिस तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि सेवाओं को भी इस आदेश की परिधि से बाहर रखा गया है।

परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान वाहनों के परिचालन को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। इस दौरान गुड्स ट्रांसपोर्ट पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं रहेगी। पूरे राज्य में मालवाहक वाहन बिना किसी रोक-टोक के चलेंगे। इसके साथ ही माल की लोडिंग और अनलोडिंग किसी भी वेयरहाउस पर जारी रहेगी। मोटर गैराज भी पहले की तरह काम कर सकेंगे। सड़क किनारे ढाबे में बैठकर लोग खाना नहीं खा सकते हैं लेकिन खाने की पैकिंग कराकर ले जा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पर यथासंभव पाबंदी लगाई गई है। इसमें कुछ एक्ससेप्शन हैं जैसे ट्रेन और फ्लाइट्स पहले की तरह चलती रहेंगी। राज्य सरकार ने इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ट्रेन और फ्लाइट्स पहले की तरह चलती रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान बसें नहीं चलेंगी। बसों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ऑटो, टैक्सी और हाथ रिक्शा का परिचालन होता रहेगा। लॉकडाउन के दौरान सरकारी कार्यालय, जरुरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। वहां आने-जाने के लिए लोग अपने प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए उनको किसी प्रकार की पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दवा और किराने की दुकानों में काम करने वाले अपनी गाड़ी से आवागमन कर सकेंगे। सरकारी स्टाफ अपने आईकार्ड दिखाकर मूवमेंट कर सकते हैं। प्रेस मीडिया के लोग भी अपने आई कार्ड दिखाकर मूवमेंट कर सकते हैं। मेडिकल सेवा और पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के मूवमेंट पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। परिवहन सचिव ने बताया कि ये गाइडलाइन्स 16 जुलाई से लागू हो जायेंगी। इनका उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट और दूसरी सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।

स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना से पिछले 24 घंटे में 655 लोग स्वस्थ हुए हैं। अब तक 13,019 लोग कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं और इस प्रकार बिहार का रिकवरी रेट 69.06 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,432 नये पॉजिटिव मामले सामने आये हैं और वर्तमान में बिहार में कोविड-19 के 5,690 एक्टिव मरीज हैं। सचिव, स्वास्थ्य ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 10,018 सैंपल्स की जांच की गई है।

अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा 1 जुलाई से लागू अनलॉक-2 के तहत जारी गाइडलाइन का अनुपालन कराया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 01 कांड दर्ज किया गया है और 01 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। पिछले 24 घंटे में 622 वाहन जब्त किये गये हैं और 15 लाख 27 हजार 300 रूपये की राशि जुर्माने के रुप में वसूल की गई है।

 

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