चारा घोटाला के चौथे मामले में भी लालू यादव दोषी करार

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हिमांशु शेखर.रांची.चारा घोटाला से जुड़े छह में से चौथे मामले में भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिये गये हैं। उनकी सजा पर 21 मार्च से 23 मार्च के बीच सुनवाई हो सकती है।  चारा घोटाला में दुमका कोषागार से अवैध राशि निकासी के मामले में सोमवार को रांची सीबीआई कोर्ट के जज शिवपाल सिंह ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया।

इस मामले में कुल 31 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से 19 आरोपी दोषी करार दिये गये हैं,जबकि 12 आरोपी दोषमुक्त किये गये हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को भी आरोपों से बरी करते हुए कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त करार दिया।लालू यादव और जगन्नाथ मिश्र तथा अन्य पहले से ही चारा घोटाला के अन्य मामलों में दोषी ठहराये जाने के बाद से रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में में बंद हैं।

इससे पहले सीबीआई कोर्ट में लालू के पहुंचने की खबर सुनकर बड़ी संख्या में लोग कोर्ट परिसर में पहुंचे हुए थे। सुरक्षा की भी तगड़ी व्यवस्था की गयी थी। सजा सुनने के बाद जब लालू कोर्ट से बाहर निकले तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पत्रकारों के किसी सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया और कहा- वकील से पूछ लें। राजद के वरिष्ठ नेता हरिवंश प्रसाद सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि लालू दोषी और जगन्नाथ मिश्रा, जगदीश शर्मा बरी कैसे हो गये। यह तो अद्भुत है।

लालू यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कहा कि लालू को अबतक चारा घोटाला के अलग-अलग मामलों में दी गयी सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इससे पहले लालू को अधिकतम पांच वर्षों की सजा मिली है। लालू जितने दिन तक जेल में रहे हैं, उतने दिनों को कम कर उन्हें जेल में बंद रखा जाएगा।

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