सोशल मीडिया व ओटीटी के लिए केन्द्र सरकार ने बनाए सख्त नियम

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संवाददाता.नई दिल्ली.मोदी सरकार ने गुरुवार को इंटरनेट मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस जारी की। अब नेटफ्लिक्स-अमेजन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म हों या फेसबुक-ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबके लिए सख्त नियम बन गए हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार शिकायत के 24 घंटे के अंदर इंटरनेट मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना होगा।

इसके अलावा कंपनियों को एक शिकायत निवारण तंत्र रखना होगा और शिकायतों का निपटारा करने वाले ऑफिसर को भी रखना होगा। 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण होगा और 15 दिनों में उसका निपटारा होगा। सरकार तीन महीने में डिजिटल कंटेंट को नियमित करने वाला कानून लागू करने की तैयारी में है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी।मंत्रियों ने बताया कि नई गाइड लाइन शीघ्र लागू की जाएगी।

सोशल मीडिया के लिए नए नियमः-

  1. नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया को एक शिकायत सेल बनाना होगा।
  2. कोई कंटेंट हटाने से पहले उसका कारण बताना जरूरी होगा।
  3. शिकायत करने पर आपत्तिजनक पोस्ट को 24 घंटे में हटाना होगा।
  4. हर महीने शिकायत पर कार्रवाई की जानकारी देनी होगी।
  5. सोशल मीडिया के ये नियम तीन महीने के अंदर लागू होंगे।
  6. चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी, जो कि नियमों के कप्लांयस को लेकर जिम्मेदारी होगा।
  7. एक नोडल कॉन्टैक्स परसन की भी नियुक्ति करनी होगी, जो 24X7 लॉ इनफोर्समेंट एजेंसियों से तालमेल बैठाकर रखेगा।
  8. नियुक्त किए गए ये दोनों अधिकारी भारत में रहने वाले होंगे।
  9. रेजिडेंट ग्रीफांस अधिकारी की भी नियुक्ति करनी होगी।
  10. सबसे पहले पोस्ट डालने वाले की जानकारी देनी होगी।

OTT के लिए नई गाइडलाइंसः-

  1. दर्शकों की उम्र के हिसाब से कंटेंट के वर्ग बनाए जाएंगे।
  2. OTT कंटेंट की पांच कैटेगरी बनाई जाएंगी।
  3. U, U/A 7+, U/A 13+, U/A 16+, और A कैटेगरी होगी.।
  4. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पैरेंटल लॉक की सुविधा देनी होगी।
  5. एथिक्स कोड टीवी, सिनेमा जैसा ही होगा।
  6. OTT प्लेटफॉर्म्स को सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी होगी।
  7. फर्जी कंटेंट डालने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

 

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