पूरे देश में ई-वे बिल लागू,करवंचना पर लगेगी रोक- उपमुख्यमंत्री

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संवाददाता.पटना.सचिवालय स्थित सभागार में ई वे बिल का शुभारंभ करते हुए उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आज से पूरे देश में 50 हजार से अधिक मूल्य के मालों के अन्तर राज्यीय परिवहन के लिए ई-वे बिल की व्यवस्था लागू हो गई है। तीन सप्ताह के बाद देश के राज्यों के अंदर मालों के परिवहन के लिए भी इस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू की जायेगी। पिछले साल जीएसटी लागू होने के बाद पहली जुलाई से पूरे देश से चेक पोस्ट हटा दिए गए थे। अब ई-वे बिल के जरिए मालों के परिवहन से करवंचना की गुंजाइश खत्म होगी।

श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में ई-वे बिल के प्रावधान में दर्जन से ज्यादा संशोधन किए गए हैं। फिलहाल सर्वर से प्रतिदिन 75 लाख तक ई-वे बिल जबकि आने वाले दिनों में रोजाना एक करोड़ तक जेनरेट होगा। पांच साल से बिहार में लागू ‘सुविधा’ का ई-वे बिल के जरिए सरलीकरण हो गया है, कारोबारियों व ट्रांसपोर्टर्स को अब फार्म में 25 की जगह मात्र 9 फिल्ड ही भरने होंगे। कागज के फार्म भरने का झंझट जहां खत्म हो गया है वहीं कम्प्यूटर के अलावा मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए भी ई-वे बिल आसानी से जेनरेट किया जा सकेगा।

कारोबारियों व ट्रांसपोर्टर्स से अपील करते हुए कहा कि बिना ई-वे बिल का वे मालों का परिवहन नहीं करें क्योंकि जीएसटी व्यवस्था के अन्तर्गत गड़बड़ी करके कोई बच नहीं सकता है। आवश्यकतानुसार जांच के लिए जगह-जगह अधिकारी तैनात किए जायेंगे और पकड़े जाने पर करवंचना करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।

श्री मोदी ने कहा कि बिहार में कुल 3.25 लाख कारोबारी जीएसटी के तहत निबंधित हैं, इनमें नियमित करदाता 2.35 लाख हैं। कम्पोजिट स्कीम में 90 हजार लोग निबंधित है, मगर वे अपेक्षा से कम कर का भुगतान कर रहे हैं। टर्न ओवर कम दिखा कर करवंचना नहीं करें वरना सरकार हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होगी। अपील किया कि सभी निबंधित कारोबारी समय से रिटर्न दाखिल करें।

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