पंचायत चुनाव 2026: सीमांकन व आरक्षण पर हाईकोर्ट का निर्देश

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संवाददाता। पटना।पटना उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव 2026 से संबंधित सीमांकन (डिलिमिटेशन) एवं आरक्षण व्यवस्था को लेकर दायर एक याचिका पर महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है।

माननीय न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की एकल पीठ ने पंचायत प्रतिनिधियों के मामले की सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन के सवाल पर दो महीने के भीतर विधि सम्मत तरीके से निपटारा करने का आदेश दिया है। साथ ही याचिकाकर्ताओं को चार सप्ताह के भीतर नया अभ्यावेदन दाखिल करने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय और प्रदेश पंच सरपंच संघ के अध्यक्ष आमोद कुमार निराला ने बताया कि याचिका में जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन पर सवाल के साथ कई पंचायत, पंचायत समिति, वार्ड के निर्वाचन क्षेत्रों में वैधानिक जनसंख्या मानकों का पालन नहीं किया गया है। साथ ही, याचिका में यह भी मांग की गई थी कि आरक्षण रोस्टर को 2022-23 के जाति आधारित सर्वेक्षण सहित अद्यतन आंकड़ों के आधार पर पुनर्निर्धारित किया जाए।

याचिका में कहा गया था कि वर्तमान स्थिति संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 243C का उल्लंघन करती है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका का निस्तारण करते हुए यह स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता निर्धारित अवधि में अपना पक्ष पुनः संबंधित प्राधिकार के समक्ष रखें।

यह आदेश पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियों के बीच सीमांकन एवं आरक्षण प्रक्रिया की समीक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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