खुले में मांस-मछली बेचने वाले को नोटिस

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संवाददाता।मोतिहारी। नगर पंचायत क्षेत्र में खुले में मांस और मछली की बिक्री पर रोक लगाने को लेकर गुरुवार को प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए नोटिस दिया गया।

नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार एवं कर्मियों की टीम ने विभिन्न स्थानों पर जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त निर्देश के अनुसार अब खुले स्थानों पर मांस और मछली की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है।

उन्होंने कहा कि यह कदम स्वच्छता और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया गया है, ताकि लोगों को साफ-सुथरे वातावरण में मां मछली उपलब्ध हो सके।

हालांकि, इस कार्रवाई के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल भी सामने आया है कि नगर पंचायत एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मांस-मछली की बिक्री एक निर्धारित स्थान तक सीमित नहीं है।

कई जगहों पर छोटे-छोटे विक्रेता खुले में ही व्यवसाय करते हैं। ऐसे में सभी विक्रेताओं के लिए एक साथ शेड या शीशायुक्त दुकान का निर्माण कर पाना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।

इस पर कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि थाना स्थित मां मछली के दुकानों पर पहुचकर शमशाद कुरैशी ,रूषतम कुरैशी इम्तियाज.तथा समीर आलम और मछली बिक्रता जयभिषण सहनी.मुन्नी लाल साह,लालबाबु साह,राम एकवाल सहनी सहित खन्य को नोटिश तामिला कराया गया है .

वही इओ धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि आरटीपीस कर्मी शाबीर अंसारी. बिजली मिस्त्री शमशेर आलम, लिपिक श्रीप्रकाश. पदचर अकबर आलम के साथ जांच किरने पहुचा और नोटिस दिया गया.

प्रशासन का कहना है कि इस दिशा में स्थायी समाधान के लिए विक्रेताओं को स्वयं आगे आना होगा और नियमों का पालन करना होगा। यदि विक्रेता इच्छाशक्ति दिखाते हुए साफ-सुथरे एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप दुकानें तैयार करते हैं, तो न केवल उनका व्यवसाय सुरक्षित रहेगा, बल्कि आम जनता को भी बेहतर सुविधा मिल सकेगी। वहीं, प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

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