नियोजित शिक्षकों की सेवाशर्तों से संबंधित संशोधित नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी

8200
0
SHARE

sachivalaya

निशिकांत सिंह.पटना.नियोजित शिक्षकों की सेवाशर्तों से संबंधित संशोधित नियमावली को आज नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. बैठक के बाद कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कुल सात एजेंडों पर सहमति बनी. शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ‘‘बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2016‘‘ एवं ‘‘बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2016‘‘ की स्वीकृति दी गई.

उन्होंने आगे बताया कि जल संसाधन विभाग विश्व बैंक प्रशासित अनुदान निधि संपोषित जल संसाधन विभाग के बाढ़ मॉडलिंग क्षमता सुदृढ़ीकरण योजना, प्राक्कलित राशि रू० 308.75 लाख (4.75 लाख यू० एस० डॉलर) की परियोजना की स्वीकृति तथा इसके अधीन पी०डब्लू०डी० कोड अथवा बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के इतर विश्व बैंक के गाइडलाईन के प्रावधानों के अनुसार सेवाओं एवं कार्यों की अधिप्राप्ति की स्वीकृति दी गई. विधि विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के लिए उच्च न्यायालय पटना में कार्यरत माननीय न्यायमूर्ति हेमन्त गुप्ता को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने की स्वीकृति दी गई. संसदीय कार्य विभाग के अन्तर्गत सोलहवीं बिहार विधान सभा का द्वितीय-सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 182वें सत्र के सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत सैरातों की बन्दोबस्ती हेतु शक्तियों का पुननिर्धारण की स्वीकृति दी गई. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत (उर्दू निदेशालय) बिहार राजभाषा सहायक (उर्दू) संवर्ग नियमावली, 2016 की स्वीकृति दी गई तथा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (उर्दू निदेशालय ) के ही अन्तर्गत बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली, 2016 की स्वीकृति प्रदान की गई.

LEAVE A REPLY