स्वास्थ्य संविदा कर्मियों के मामले पर हाईकोर्ट सख्त,काम पर लौटेंगे स्वास्थ्यकर्मी

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संवाददाता.पटना.राज्य के 27000 स्वास्थ्य संविदा कर्मियों के मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने इनकी मांगों को उचित मानते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है।हाईकोर्ट ने इनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए कार्य करने की अंतरिम निर्देश जारी किया है तथा जवाब देने को कहा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य कर्मियों को इस करोना महामारी की इस घड़ी में सभी को असाधारण मानते हुए तत्काल अपने काम पर लौट आने की अपील की है।हाईकोर्ट की अपील पर बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी संघ ने तत्काल होम आइसोलेशन अभियान को वापस लेने की घोषणा की है।

गुरूवार को पटना उच्च न्यायालय में बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी, शिवानी कौशिक बनाम राज्य सरकार एवं अन्य (CWJC No-353/2021) के मामले में सुनवाई हुई। इस अंतरिम आदेश के बाद बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी संघ के सचिव ललन कुमार सिंह ने कहा कि संघ के राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों से वर्चुअल मीटिंग के बाद विमर्श करते हुए निर्णयानुसार तत्काल होम आइसलोसन अभियान को वापस लेने की घोषणा की गई है। पूर्व की भांति अपने-अपने कार्यस्थल पर सेवा प्रारंभ करने सभी स्वास्थ्य कर्मियों से अनुरोध किया है।

उन्होंने यह बताया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है कि यदि सरकार आपके मांगों के अनुरूप विचार नहीं करती है तो न्यायालय भी हस्तक्षेप कर सकता है एवं अगली सुनवाई की तिथि 21 जून 2021 तय की गई है। इसलिए हम लोगों द्वारा लिया गया निर्णय को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।

 

 

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