चारा घोटाला में सजा काट रहे लालू की जमानत याचिका खारिज

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संवाददाता.रांची. चारा घोटाला में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। लालू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस की। दूसरी ओर लालू को जमानत नहीं मिलने के बाद तेजस्वी-तेजप्रताप सहित पूरे परिवार और राजद में निराशा है।

लिहाजा कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में एम्स दिल्ली में भर्ती हैं।

गौरतलब है कि लालू ने चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में जमानत याचिका दाखिल की थी। वह निचली अदालत से दी गई सात साल की सजा में आधी सजा काटने का हवाला देते हुए कोर्ट से बेल की मांग कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि उनकी आधी सजा पूरी होने में अभी 2 माह का समय बचा है। ऐसे में उनकी जमानत याचिका खारिज की जा रही है।

शुक्रवार को हाई कोर्ट ने लालू की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनकी आधी सजा पूरी नहीं हुई है, लिहाजा उन्हें ऐसे हालात में बेल नहीं दी जा सकती। लालू को चारा घोटाले के तीन मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है।

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