पेंशन मद के 200 करोड़ बिहार को देगा झारखंड,कैबिनेट का फैसला

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संवाददाता.रांची.बिहार-झारखंड के बीच बंटवारे में पेंशन मद के भुगतान में फंसी पेंच को सुलझाते हुए झारखंड ने बिहार को 200 करोड़ भुगतान का निर्णय लिया।कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई।इसके आलावा झारखण्ड राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक संवर्ग के चिकित्सकों की सेवानिवृति आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष कर दी गयी है।
बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।इसमें झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-20 पर बनिया के कोष्टक में अंकित वैश्य बनिया एवं एकादश बनिया जाति को पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) से विलोपित करते हुए झारखण्ड राज्य की अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) में शामिल करने के प्रस्ताव की मंजूरी शामिल है।

बैठक में लिये गये फैसले निम्न प्रकार है-

बिहार एवं झारखण्ड राज्य के बीच पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के दायित्वों के बंटवारे के अंतर्गत बिहार सरकार को 200 (दो सौ) करोड़ रूपये के भुगतान की स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में मिली।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू के नये परिसर निर्माण के लिए तीन अरब नौ करोड़ अड़तीस लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी।

पाकुड़ जिला अन्तर्गत अमड़ापाड़ा अंचल के मौजा-पछवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक गैर वन भूमि क्षेत्र संशोधित रकबा-846.93 हे0 पर कोयला के खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु मेसर्स पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0 द्वारा दिए गए आवेदन को मंजूरी दी गयी।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-2 क (3) में झारखण्ड संशोधन विधेयक के संबंध में स्वीकृति देते हुए कहा गया कि इस संशोधन से कामगारों की पदच्युति, छंटनी या सेवा के मामले में 3 वर्ष की अवधि के बदले 3 माह की अवधि तक श्रम न्यायालय या अभिकरण के समक्ष विवाद उठाया जा सकेगा।

राज्य योजना अन्तर्गत झारखण्ड मिल्क फेडरेशन अन्तर्गत साहेबगंज में नए डेयरी प्लांट की स्थापना के लिए कुल 34 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में 822.40 लाख रूपये के व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी।

पथ निर्माण विभाग द्वारा त्प्क्थ्.ग्ग्प्प्प् के तहत 14-पथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 59769.14 लाख रूपये के ऋण आहरण की स्वीकृति दी गयी।

रांची शहर में रांची रेलवे स्टेशन का दूसरा पहुंच पथ (1) नेपाल हाउस के नजदीक शहीद गोरखा चौक से प्रारंभ होकर रांची रेलवे स्टेशन की पीछे (प्लेटफार्म नं.5) तक पथ निर्माण (लम्बाई-1.5 किलोमीटर) एवं (2) महात्मा गांधी रोड पर अवस्थित राजेन्द्र चौक से पंचवटी चौक रांची रेलवे स्टेशन के पीछे स्थित) तक पथ निर्माणएवं भू-अर्जन सहित बहत्तर करोड़ ईकतीस लाख अस्सी हजार की प्रशासनिक स्वीकृति।

मुख्यमंत्री द्वारा दिये गए निदेश के आलोक में टाना भगतों के भूमि का वर्ष 1956 से भुगतेय सेस की राशि 61 लाख 63 हजार रुपये की माफी एवं भविष्य में टोकन के रूप में मात्र एक रूपये का सेस की वसूली कर रसीद निर्गत करने की स्वीकृति मिली।

झारखण्ड विधान सभा के पदाधिकारी (वेतन एवं भत्ता) नियमावली, 2015 में संशोधन का मंजूरी दी गयी।

झारखण्ड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं की जांच के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग की अवधि विस्तार के प्रस्ताव पर भी मुहर लगायी गयी।

बंगाल, आगरा तथा असम व्यवहार न्यायालय (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018 की स्वीकृति मिली।

 राज्य में जल, गैस एवं ड्रेनेज पाईपलाईन के लिए अल्प अवधि के के लिए भूमि का राईट ऑफ यूजर प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित अधिनियम को भी बैठक में हरी झंडी दिखाई गयी।

राज्य के पांच जिलों यथा देवघर, गोडड्ा, दुमका, गढ़वा एवं पलामू में 09 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण के लिए करीब 45 करोड़ रुपये को स्वीकृति दी गयी।

स्वास्थ्य, चिकित्सा षिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य फार्मेंसी शिक्षा संवर्ग में नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2018 के गठन के प्रस्ताव पर मुहर लगायी गयी।

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2018 को भी मंजूर कर लिया गया।

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