सिविल कोर्ट अधिकारी-कर्मचारी नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति

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निशिकांत सिंह.पटना.मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में नौ मामलों पर निर्णय लिये गये। विधि विभाग के तहत बिहार सिविल कोर्ट (व्यवहार न्यायालय) अधिकारी एवं कर्मचारी (भर्ती, प्रोन्नति, स्थानांतरण एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2017 की स्वीकृति प्रदान की गई।

इस सन्दर्भ में प्रधान सचिव मंत्रिमंडल ब्रजेश मेहरोत्रा ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि गृह विभाग (आरक्षी शाखा)केन्द्र प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण स्कीम वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत केन्द्रांश की राशि 2562.00 लाख (पच्चीस करोड़ बासठ लाख रू०) मात्र तथा समानुपाती राज्यांश की राशि 1708.00 लाख (सत्रह करोड़ आठ लाख रू०) मात्र अर्थात कुल राशि  4270.00 लाख (बयालीस करोड़ सत्तर लाख रू०) मात्र की नयी स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति एवं भारत सरकार द्वारा विमुक्त केन्द्रांश की राशि 1424.00 लाख (चैदह करोड़ चैबीस लाख रू०) मात्र तथा समानुपाती राज्यांश की राशि 1097.00 लाख (दस करोड़ सन्तानवे लाख रू०) मात्र अर्थात कुल 2521.00 लाख (पच्चीस करोड़ इक्कीस लाख रू०) मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति एवं राशि का व्यय चालू एवं अनुवर्ती वर्षों में स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके अलावा भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत के अधीन वास्तुविद् सेवा संवर्ग के तहत मूल नियुक्ति के पद सहायक वास्तुविद् के रिक्त 07 (सात) पदों पर संविदा पर सीमित अवधि के लिए नियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई। संसदीय कार्य विभाग के तहत षोडश बिहार विधान सभा के पंचम-सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 185वें सत्र के सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति  प्रदान की गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत बिहार अमीन संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2017 की स्वीकृति  प्रदान की गई।अब से अमीनो की भर्ती हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग तथा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद दोनों सक्षम होगें। साथ ही पूर्व में जहां प्राप्तांक मात्र मानक होता था अब प्राप्तांक सहित अनुभव भी भर्ती के लिए मानक होगा।

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मंडई वीयर एवं उससे निकलने वाली दायां एवं बायां मुख्य नहर प्रणाली तथा संरचनाओं के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अन्तर्गत बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 समय-समय पर यथासंशोधित के नियम 3 के उप नियम (1) में वर्णित प्रावधान के आलोक में राज्य आयोग एवं जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों का क्रमशः रू० 40,000/-एवं 30,000/- प्रतिमाह समेकित मानदेय की स्वीकृति प्रदान की गई।जो कि पूर्व में क्रमेण 20 हजार तथा 15 हजार रूपए था।

स्वास्थ्य विभाग के तहत अवमाननावाद संख्या- 1674 / 2012 में दिनांक-24.04.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के चिकित्सा पदाधिकारी जो 62 वर्ष की आयु में दिनांक-28.01.2011 से 22.12.2011 के बीच वार्धक्य सेवानिवृत हो चुके हैं, उन्हें 65 वर्ष की आयु तक सेवा में मानते हुए तद्नुसार वेतन एवं अन्य सेवान्त लाभ का भुगतान,24758-24765/2016 में पारित होने वाले आदेश से प्रभावित होने एवं यथावश्यक भुगतान की गई राशि संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी से वसूलनीय होने की शर्त पर करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

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