अरवल भाजपा प्रत्याशी के गलत शपथ पत्र पर हाईकोर्ट सख्त

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संवाददाता.अरवल.अरवल विस से जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहन कुमार ने उच्च न्यायालय के नोटिस प्राप्त होने के बाद बताया कि हाईकोर्ट में अरवल विस से बीजेपी के उम्मीदवार रहे दीपक शर्मा के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट में दिये याचिका में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी कैंडिडेट दीपक शर्मा ने चुनावी शपथ पत्र में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को छिपाया है. दीपक शर्मा के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं लेकिन उनका जिक्र शपथ पत्र में नहीं किया गया है. हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई के बाद निर्वाचित विधायक महानंद सिंह समेत सारे उम्मीदवारों और सरकार से पूछा है कि क्यों न चुनाव को ही रद्द कर दिया जाये. इस मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी।

याचिकाकर्ता के मुताबिक दीपक शर्मा पर धोखधडी समेत कई गंभीर आरोप थाना में दर्ज है।  बीजेपी नेता के खिलाफ पटना के थाने में 6 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. लेकिन चार मामलों की जानकारी शपथ पत्र में नहीं दी।  जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहन कुमार ने बताया की दीपक शर्मा पर 2018 में बुद्धाकॉलनी थाने में धोखाधड़ी का केस संख्या 503-18 दर्ज है।इसके अलावे 2018 में ही श्रीकृष्णापुरी थाने में केस संख्या-205-18 दर्ज है।फिर 2018 में एक और केस बुद्धा कॉलनी थाने में दर्ज हुआ।इसका केस संख्या-447-18 है। इसमें धारा 323,363,364,365,368,420 समेत कई अन्य धाराओं में फ्रॉड का केस दर्ज है।2019 में पटना के श्रीकृष्णापुरी थाने में केस सं.-11-19 दर्ज है। इसमें भी भाजपा नेता दीपक शर्मा पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है।

 

 

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