गैर बैकिंग वित्तीय कंपनी से रहें सावधान-प्रेम कुमार

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संवाददाता.पटना.बिहार विधान सभा याचिका समिति के सभापति डा प्रेम कुमार ने कहा कि गैंर बैकिंग वित्तीय कंपनी के जमाकर्ता निवेषकों को आग्राह करते हुए कहा हैं कि सरकार लगातार इस तरह के धोखाधडी से जमाकर्ताओं को सावधान कराती रहती हैं। अतः जमाकर्ता निम्न बातों का अच्छी तरह से जाच पडताल के बाद ही रूपये जमा करें।
उन्होंने बताया कि जांच कर लें कि नन बैकिंग कंपनी R B Iसे राशि जमा लेने हेतू पंजीकृत हैं कि नही R B I से पंजीकृत हो तब ही रूपये जमा करें अन्यथा नही।12•5% सालना ब्याज से ज्यादा का प्रस्ताव अगर कंपनी दे रही हैं तो जमाकर्ताओं  के साथ धोखाधडी हो सकता हैं। अतः निवेश न करें। किसी कंपनी में दोनो कारक मौजुद हो यानी R B I की अनुमति रूपये लेने का एंव12•5% सालाना ब्याज से अधिक का लाभ नही दे रही हो तो कंपनी में कृप्या एक साल से कम अवधि और पाँच साल से ज्यदा की अवधि के लिए रूपया जमा न करें।
उन्होंने कहा कि उपरोक्त तीनों नियम का पालन कंपनी कर रही हो तो निवेशक को कंपनी मे रूपये जमा करने के बाद पक्की रसीद अवश्य लें।डा0 कुमार ने कहा अगर जमाकर्ता कंपनी की धोखाधडी का षिकार हो गये हैं तो बी0 पी0 आई0 डी0 एक्ट 2002 एंव संषोधित एक्ट 2013-2017 तहत कंपनी पर मुकदमा होगा एंव स्पीडी ट्रायल विषेष न्यायालय में चला कर निवेषकों को न्याय दिलाया जाएगा।निवेशकों से एक बार फिर अनुरोध हैं कि अधिक लाभ के चक्कर में जोखिम मोल न लें।

 

 

 

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