क्या लालू-राबड़ी को खाली करना पड़ेगा बंगला ?

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अभिजीत पाण्डेय.पटना.सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर अगर बिहार में पड़ा तो कई पूर्व मुख्यमंत्रियों का बंगला छीन सकता है। लालू यादव, राबड़ी देवी, जगन्नाथ मिश्रा, जीतन राम मांझी का बंगला छिन सकता है। इसके साथ-साथ नीतीश कुमार के पास भी है। पूर्व सीएम का बंगला है वह भी छीन जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी बंगला दिए जाने के लिए यूपी सरकार के कानून को असंवैधानिक बताया है। लंबे समय से यह मामला कोर्ट में चल रहा था। अब जब फैसला आया है तो चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या इसका असर बिहार और दूसरे राज्यों में भी पड़ सकता है। बिहार में भी पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, जगन्नाथ मिश्रा और जीतन राम मांझी को सरकारी बंगले की सुविधा मिली हुई है।
नीतीश कुमार एक अण्णे मार्ग के साथ पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर सात सर्कुलर रोड आवास का बंगला भी रखे हुए हैं। इस मामले में जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र नीतीश मिश्रा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है उसकी कॉपी आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
बिहार में तो पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास के लिए विधानसभा से कानून पास हुआ था। वहीं, पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील वाईवीगिरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर तो होना चाहिए लेकिन कोर्ट के डिसीजन की कॉपी देखने के बाद ही सही-सही बताया जा सकता है।

 

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