चारा घोटाला में ओपी दिवाकर को मिली अबतक की सबसे बड़ी सजा

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हिमांशु शेखर.रांची.चारा घोटाला में झारखंड के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के दूसरे मामले (आरसी44ए/96) में बुधवार को रांची की सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिये जाने के बाद 37 लोगों को सजा सुनाई। सीबीआई के विशेष कोर्ट के न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने ओपी दिवाकर को 14 साल जेल और 2 करोड़ रुपया जुर्माना लगाया गया। ओपी दिवाकर को मिली सजा लालू से भी बड़ी सजा है। इसके अलावा चारा घोटाले में अबतक की यह सबसे बड़ी सजा सुनाई गयी है। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दोषियों को सजा सुनाई।

कोर्ट ने तीन सप्लायरों को सात-सात साल जेल और एक करोड़ रुपये का जुर्माने की सजा मुकर्रर की। शेष 33 आरोपियों को साढ़े तीन साल की सजा सुनायी गयी है। इन सभी पर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। विशेष सीबीआइ जज शिवपाल सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सजा सुनाई। गौरतलब है कि चारा घोटाला के इस मामले में कई राजनेता अभियुक्त नहीं था। सजा के बिन्दु पर कल यानी मंगलवार को ही सुनवाई पूरी हो चुकी थी। मामले में कुल 42 अभियुक्त आरोपी थे , जिनमें से 37 अभियुक्तों को को कोर्ट ने दोषी करार दिया था।

इनमें से 16 पशुपालन विभाग के अधिकारी व पशु चिकित्सक डॉक्टर 21 आपूर्तिकर्ता थे। इस मामले में दुमका कोषागार से 34.91 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई थी।

इन्हें मिली ऐसी सजा

ओमप्रकाश दिवाकर : 14 साल जेल की सजा और 2 करोड़ रुपये जुर्माना

7-7 साल की सजा और एक करोड़ रुपये जुर्माना : राजन मेहता, त्रिपुरारी मोहन, डीपी कश्यप

3.5-3.5 साल की सजा और 50 लाख रुपये जुर्माना

पंकज मोहन भूई, पीतांबर झा, अनिल कुमार सिन्हा, अरुण कुमार, पार्टनर, रघुनंदन प्रसाद, राधा मोहन मंडल, शशि कुमार सिन्हा, सर्वेंदु कुमार दास, विमल कांत दास, मनोरंजन प्रसाद, मनोज कुमार श्रीवास्तव, फ्रेडी केरकेट्टा, दिनेश्वर प्रसाद शर्मा, कृष्ण कुमार प्रसाद, कृष्ण मुरारी साह, नंद किशोर प्रसाद,  हेमेंद्र नाथ वर्मा, अजित कुमार सिन्हा, अजित कुमार वर्मा, राकेश कुमार अग्रवाल, संजय शंकर, संजय अग्रवाल, सुनील कुमार सिन्हा, और सुशील कुमार सिन्हा राम अवतार शर्मा, रवि कुमार सिन्हा, विनोद कुमार झा, दिनेश कुमार सिन्हा, गोपी नाथ दास, हरीश चंद्र अग्रवाल, मोहिन्द्र सिंह बेदी, प्रकाश कुमार लाल,  राकेश गांधी उर्फ सुनील गांधी।

 

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