पटना हाईकोर्ट ने नीतीश-सरकार के शराबबंदी कानून को किया रद्द

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संवाददाता.पटना.पटना उच्च न्यायलय ने नीतीश-सरकार के पूर्ण शराबबंदी के फैसले को बड़ा झटका देते हुए इसे रद्द कर दिया. हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को झटका देते हुए इस फैसले को असंवैधानिक करार दिया है. नए कानून को रद्द करने के साथ ही कोर्ट ने नीतीश कुमार के एजेंडे को भी झटका दिया है. कोर्ट ने कहा कि शराब बेचने-पीने पर सजा देना गलत है.

मालूम हो कि पांच अप्रैल 2016 को सरकार ने विदेशी शराब पर बड़ा फैसला लिया था. जिसके बाद राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी गई थी. राज्य में देशी के बाद विदेशी शराब की बिक्री बंद होने के खिलाफ शराब-बिक्रेता कोर्ट गए थे. हाईकोर्ट ने सरकार के शराबबंदी के कानून को गलत ठहराते हुए इसे रद्द करने का आदेश दिया है.

हाईकोर्ट ने आज फैसला सुनाया. इस फैसले के आने के बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है.

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