शराब के एडिक्ट लोगों को राहत,डाक्टरों के निदेश पर मिलेगा दारू की परमिट

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Tej_pratap_yadav

निशिकांत सिंह.पटना. शराब के आदी हो चुके लोगों के लिए राज्य सरकार ने राहत दी है. वैसे लोगों के लिए  स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी की है कि जो दारू के बगैर जिंदा नहीं रह सकते उन्हें सरकार सप्ताह में दो बोतल शराब देगी. बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि शराबियों को राहत देते हुए उन सभी शराबियों को जिन्हें शराब की लत छोड़ने में परेशानी हो रही है उन्हें सीमित मात्रा में शराब मिलेगा. स्वास्थ्य विभाग ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसे लोगों को दो सप्ताह में शराब की दो बोतल दिया जायेगा. स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन ने जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है.

सूचना के अनुसार शराबी व्यक्ति को नशा मुक्ति केंद्र में इलाज के बावजूद अगर जीवन बचाने के लिए जरुरत पड़ी तो उन्हें शराब उपलब्ध कराया जायेगा. ऐसे लोगों को स्पेशल परमिट निर्गत किया जायेगा. उन सभी लोगों को जो नशा मुक्ति केंद्र में शराब संबंधी बीमारियों के निराकरण के लिए न्यूनतम तीन दिन भरती होकर इलाज कराया हो. उस व्यक्ति को विधिवत तरीके से शराब की मात्रा को मुहैया कराया जायेगा ताकि उसे शराब छोड़ने में मदद मिले और उसका स्वास्थ्य ठीक होने की ओर अग्रसर होने लगे.

नशा मुक्ति केंद्र के नोडल पदाधिकारी व जिला अस्पताल के उपाधीक्षक तय करेंगे किसे यह परमिट दिया जायेगा. अधिकारी यह देखेंगे कि उस व्यक्ति शारीरिक, मानसिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है और यह उसकी हालत लगातार ख़राब होती जा रही है और ऐसा लगता है कि अगर एक नियंत्रित मात्रा में शराब सेवन की अनुमति नहीं दी जाती है तो वह मर भी सकता है तो ऐसे व्यक्ति यों को नियंत्रित मात्रा में शराब सेवन की अनुमति दी जा सकती है.

 

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